प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची (PMAY-G New Beneficiary List) 2025। जल्द ही अपना नाम सूची मे चेक करे।

Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, जो पहले की इंदिरा आवास योजना का स्थान लेती है। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर प्रदान करना था। हाल ही में, सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक विस्तारित किया है, जिसके तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इस लेख में, हम Prime Minister’s Housing Scheme Rural List 2025 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, सूची की जाँच, और योजना के लाभ शामिल हैं।

PMAY-G क्या है?

Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G) एक केंद्रीय योजना है जो ग्रामीण भारत में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे कि बेघर परिवारों, कच्चे मकानों में रहने वालों, और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बनाई गई है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। 2016 में शुरू होने के बाद से, इसने लाखों परिवारों के जीवन को बेहतर बनाया है। 2025 तक, Rural Housing Scheme ने 3.79 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 3.34 करोड़ स्वीकृत और 2.69 करोड़ पूरे हो चुके हैं। योजना के तहत, प्रत्येक घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की सुविधा शामिल है।

PMAY-G सूची 2025 की जाँच कैसे करें

Check PMAY-G List के लिए, लाभार्थी निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके Beneficiary List 2025 की जाँच कर सकते हैं:

Step-1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: PMAY-G Official Website पर जाएँ।

PMAY-G Beneficiary list

Step-2. Awaassoft पर क्लिक करें: होमपेज पर “Awaassoft” चुनें, फिर “Report” पर क्लिक करें।

PMAY-G Beneficiary list

Step-3. rhreporting.nic.in पर रीडायरेक्ट: आप PMAY-G Beneficiary List Verification Portal पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।

PMAY-G Beneficiary list

Step-4. लाभार्थी विवरण:Beneficiary details for verification” पर जाएँ और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, और गाँव चुनें।

PMAY-G Beneficiary list

Step-5. सबमिट करें: विवरण दर्ज करने के बाद, सूची में अपना नाम देखें।

वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास पंजीकरण नंबर है, तो निम्नलिखित करें:

  1. Stakeholders पर क्लिक करें: PMAY-G Official Website पर “Stakeholders” चुनें।

  2. IAY/PMAYG beneficiary: इस विकल्प को चुनें।

  3. पंजीकरण नंबर दर्ज करें: अपना पंजीकरण नंबर डालें और सबमिट करें।

  4. Advance Search: यदि पंजीकरण नंबर उपलब्ध नहीं है, तो “Advance Search” का उपयोग करें।

यह प्रक्रिया पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिससे ग्रामीण लाभार्थी आसानी से PMAY-G 2025 list की जाँच कर सकते हैं।

राज्य-वार PMAY-G सूची 2025

State-wise List की जाँच के लिए, अधिकांश राज्यों के लिए PMAY-G Beneficiary List Verification Portal पर उपलब्ध सूची का उपयोग किया जा सकता है। कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट वेबसाइटें भी हैं, जैसे:

राज्य

लिंक

बिहार

PMAY-G Bihar List

छत्तीसगढ़

PMAY-G Chhattisgarh List

हरियाणा

PMAY-G Haryana List

झारखंड

PMAY-G Jharkhand List

मध्य प्रदेश

PMAY-G MP List

राजस्थान

PMAY-G Rajasthan List

उत्तर प्रदेश

PMAY-G UP List

इन लिंक्स के माध्यम से, लाभार्थी अपने राज्य की Beneficiary List 2025 आसानी से देख सकते हैं।

PMAY-G के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria के तहत, PMAY-G के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना चाहिए।

  • आवास की स्थिति: आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, या वे कच्चे मकान में रह रहे हों।

  • SECC 2011: पात्रता सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर निर्धारित की जाती है।

  • विशेष श्रेणियाँ: निम्नलिखित समूहों को प्राथमिकता दी जाती है:

    • बेघर परिवार

    • कच्चे मकानों में रहने वाले

    • भिखारी

    • मैनुअल स्कैवेंजर्स

    • आदिम जनजातीय समूह

    • कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर

अपात्रता मानदंड

कुछ परिवार PMAY-G के लिए पात्र नहीं हैं, जैसे:

  • जिनके पास चार पहिया वाहन या तीन पहिया वाहन (कृषि उपयोग को छोड़कर) है।

  • जिनके पास ₹50,000 से अधिक की क्रेडिट कार्ड सीमा है।

  • सरकारी नौकरी वाले या आयकर दाता।

  • जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

दस्तावेज

विवरण

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

पहचान के लिए आवश्यक।

जॉब कार्ड (Job Card)

मनरेगा के तहत पंजीकृत जॉब कार्ड।

बैंक खाता विवरण

वित्तीय सहायता हस्तांतरण के लिए।

स्वच्छ भारत मिशन नंबर

शौचालय निर्माण के लिए।

शपथ पत्र

यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक के पास पक्का मकान नहीं है।

PMAY-G के लिए आवेदन प्रक्रिया

Application Process सरल और ग्रामीण लोगों के लिए सुलभ बनाई गई है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. ग्राम पंचायत से संपर्क करें: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएँ।

  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें: ग्राम पंचायत से मुफ्त आवेदन पत्र लें।

  3. विवरण भरें: सभी आवश्यक जानकारी, जैसे नाम, पता, और परिवार का विवरण, सही-सही भरें।

  4. दस्तावेज संलग्न करें: आधार कार्ड (Aadhaar Card), जॉब कार्ड (Job Card), बैंक खाता विवरण, और शपथ पत्र जैसे दस्तावेज जमा करें।

  5. ग्राम सभा में सत्यापन: आवेदन पत्र ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

  6. ऑनलाइन अपलोड: ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑपरेटर द्वारा आवेदन को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

  7. अनुमोदन: ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) या जिला परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए, आप सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) पर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, PMAY-G Official Website पर जाएँ और निर्देशों का पालन करें।

PMAY-G के तहत वित्तीय सहायता

Financial Assistance PMAY-G का एक प्रमुख हिस्सा है। लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

क्षेत्र

सहायता राशि

मैदानी और समतल क्षेत्र

₹1,20,000

पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र

₹1,30,000

शौचालय निर्माण (SBM-G)

₹12,000

यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में तीन या चार किस्तों में हस्तांतरित की जाती है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करता है कि धन का उपयोग केवल घर निर्माण के लिए हो।

हालिया अपडेट और विस्तार

Recent Updates के अनुसार, PMAY-G को 2028-29 तक विस्तारित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। 2 फरवरी 2025 तक, 3.79 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 3.34 करोड़ स्वीकृत और 2.69 करोड़ पूरे हो चुके हैं। 2024-25 के लिए, 18 राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक) को 84,37,139 घरों के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। यह विस्तार ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

PMAY-G के लाभ

Benefits of PMAY-G ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति को बदल रहे हैं। इस योजना ने न केवल लाखों परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए हैं, बल्कि उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार किया है। 2025 तक, 2.27 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं, जो 72% लक्ष्य की प्राप्ति दर्शाता है। यह योजना सामाजिक समानता, गरीबी उन्मूलन, और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में 8.21 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

FAQ

1. PM Awas Yojana क्या है?
PM Awas Yojana (Pradhan Mantri Awas Yojana) एक सरकारी योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को किफायती और आधुनिक आवास प्रदान करना है, ताकि सभी नागरिकों के पास अपना घर हो। इसका ग्रामीण हिस्सा, PMAY-G (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin), 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुआ।

2. PM Awas Yojana (Gramin) के लिए कौन पात्र है?
पात्रता (Eligibility) के लिए, वे लोग जो कच्चे मकानों में रहते हैं या बिना घर के हैं, BPL (Below Poverty Line) परिवारों, SC/ST (Scheduled Caste/Scheduled Tribe), विकलांग, विधवाओं और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। उनके पास पक्का मकान (pucca house) नहीं होना चाहिए, और परिवार का मुखिया SECC (Socio-Economic Caste Census) में सूचीबद्ध होना चाहिए।

3. PM Awas Yojana (Gramin) के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदन प्रक्रिया (Application Process) में, अपने स्थानीय ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) या ब्लॉक कार्यालय जाएं और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक विवरण और MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) जॉब कार्ड लेकर जाएं। आवेदन स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है, और मंजूरी मिलने पर वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

सहायता और संपर्क

यदि आपको PMAY-G से संबंधित कोई सहायता चाहिए, तो निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों और ईमेल का उपयोग करें:

सेवा

संपर्क

PMAY-G हेल्पलाइन

1800-11-6446

PFMS हेल्पलाइन

1800-11-8111

PMAY-G ईमेल

support-pmayg@gov.in

PFMS ईमेल

helpdesk-pfms@gov.in

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